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नैनीताल में व्यवसायियों और चालकों के दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य


नैनीताल। नगर पालिका परिषद नैनीताल क्षेत्र में सभी फड़ व्यवसायियों, नाव चालकों, घोड़ा चालकों, टैक्सी चालकों और बाइक चालकों के व्यवसाय से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन को अनिवार्य घोषित किया गया है। इस हेतु नगर पालिका के सर्वे टीम के माध्यम से 18 नवंबर से 30 नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
संयुक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल ने बताया कि 18 से 23 नवंबर तक फड़ व्यवसायियों का सत्यापन किया जाएगा जबकि 25 से 30 नवंबर तक नाव मालिकों और चालकों, घोड़ा मालिकों और चालकों तथा टैक्सी और बाइक चालकों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सत्यापन के लिए सभी व्यवसायियों और चालकों को आधार कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय निवास प्रमाण, वैधानिक कार्यवाही नहीं होने का शपथ पत्र, पुलिस सत्यापन, नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने, आय के स्राेत पत्र और व्यवसाय से संबंधित सक्षम सरकारी विभाग द्वारा निर्गत प्रारूप पर शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सत्यापन के दौरान यदि किसी प्रकार की अवैधता या शिकायत पाई गई तो संबंधित व्यक्ति की पात्रता तत्काल निरस्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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