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हिस्ट्रीशीटर तोमर बन्धुओं और अन्य को फिलहाल कोई राहत नहीं, उच्च न्यायालय ने रायपुर एसपी से दो सप्ताह में मांगा जवाब


बिलासपुर। सूदखोरी और अन्य मामलों में अभियुक्त रायपुर के तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की एकलपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई। जिसपर न्यायालय ने रायपुर पुलिस अधीक्षक से 2 सप्ताह में व्यक्तिगत शपथपत्र पेश करने का आदेश दिया है। दरअसल वीरेंद्र सिंह तोमर, रोहित सिंह तोमर और अन्य ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। तोमर भाइयों को सरेंडर करने रायपुर सेशन कोर्ट ने 18 अगस्त तक उद्घोषणा जारी की थी। लेकिन उद्घोषणा के पहले तोमर बन्धुओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए रायपुर एसपी को दो सप्ताह में स्वयं के शपथपत्र के साथ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

तोमर बंधुओं के यहां कुर्की की कार्रवाई होने वाली है, वहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट में पूर्व में याचिका दायर की थी, जो खारिज हो चुकी है। इसके बाद दोनों भाइयों ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है । पुलिस तथा क्राइम ब्रांच की टीम फरार सूदखोर तोमर भाइयों की पतासाजी करने अब भी जुटी हुई है। तोमर भाइयों के बारे में पुलिस को अब तक किसी भी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों के मोबाइल सर्विलांस में रखे जाने के बावजूद सूदखोर भाइयों के लोकेशन के बारे में पुलिस को अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। तोमर भाइयों से जुड़े लोगों से पुलिस पूछताछ लगातार जारी है।

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