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कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस श्रीशानंद की माफी से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट, विवादित टिप्पणी पर कार्यवाही बंद


नई दिल्ली। कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस श्रीशानंद ने अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर हाई कोर्ट से बिना शर्त माफी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट की तरफ से दायर रिपोर्ट में बताया गया कि जस्टिस श्रीशानंद ने हाई कोर्ट में अदालती कार्यवाही के दौरान वकीलों के बीच माफी मांगते हुए कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया। उनका इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस श्रीशानंद ने भरी अदालत में माफी मांग ली है। इसलिए न्यायपालिका के हित में यह जरूरी है कि हम उनकी माफी को स्वीकार करें। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी। जस्टिस श्रीशानंद की विवादित टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस श्रीशानंद की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि किसी को इस बात का हक नहीं है कि वो देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान कहे। इस तरह का बयान देश की अखंडता के खिलाफ है। जस्टिस श्रीशानंद ने बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहा था।

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