फतेहाबाद। पराली जलाने वालों के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही है। बुधवार को पराली जलाने के आरोप में रतिया पुलिस ने अलग-अलग मामलों में 4 एफआईआर दर्ज की हैं। अब तक किसानों के खिलाफ 68 एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
पुलिस को दी शिकायत में कृषि विभाग रतिया से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जगमीत सिंह ने कहा कि उपायुक्त फतेहाबाद द्वारा धान कटाई उपरांत बचे हुए अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। गत दिवस हरसेक द्वारा उन्हें जीपीएस लोकेशन भेजी गई जिसमें रतिया शहर के पास एक किसान द्वारा अपने खेत में आग लगाने की सूचना थी। इस पर कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि किसान रामफल सिंह उर्फ भोला राम पुत्र सावन सिंह निवासी रतिया ने खेत में पराली में आग लगाई हुई थी। इस पर कृषि विभाग की टीम ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपित किसान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
दूसरे मामले में रतिया पुलिस ने कृषि विभाग के बीटीएम सुखपाल सिंह की शिकायत पर पराली जलाने पर किसान जंगीर चंद पुत्र खानचंद निवासी बीराबद्दी, तीसरे मामले में कृषि विभाग के एटीएम संदीप सेठी की शिकायत पर किसान नरेश कुमार पुत्र अनंत राम निवासी नन्हेड़ी के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। एक अन्य मामले में पुलिस ने बीटीएम सुखपाल सिंह की शिकायत पर किसान सुनील कुमार पुत्र हरी सिंह निवासी जल्लोपुर के खिलाफ भी पराली जलाने के आरोप में केस दर्ज किया है।