नई दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर दीवानी मानहानि मामले पर सुनवाई करते हए उनको नोटिस जारी किया है। सीनियर सिविल जज नैना गुप्ता की अनुपलब्धता की वजह से सुनवई टल गई। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।
सत्येंद्र जैन ने बांसुरी स्वराज के अलावा एक न्यूज चैनल और एक्स को भी पक्षकार बनाया है। सत्येंद्र जैन ने दीवानी मानहानि के जरिये बांसुरी स्वराज से एक रुपये के मुआवजे का दावा किया है। सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा कि बांसुरी स्वराज के बयान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। बांसुरी स्वराज ने कहा था कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए थे। याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने अपने बयान में कहा कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के मिले थे।
याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को टीवी चैनल पर प्रसारित इंटरव्यू में उनकी छवि खराब करने वाले बयान दिए थे। इस बयान में बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन को भ्रष्ट और फर्जी करार दिया था। ये बयान झूठे थे जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं था। सत्येंद्र जैन ने याचिका में कहा है कि बांसुरी स्वराज का ये बयान उन्हें बदनाम करने के लिए दिया गया था। इस बयान के जरिए बांसुरी स्वराज बेवजह राजनीतिक लाभ लेना चाहती थीं। इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा। इससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई।
सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चल रहे हैं। सत्येंद्र जैन को इस मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। सत्येंद्र जैन को 18 अक्टूबर को जमानत मिली थी। उल्लेखनीय है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 20 फरवरी को सत्येंद्र जैन की बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका खारिज कर दी थी।
सत्येंद्र जैन के मानहानि मामले में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस
