पूर्वी चम्पारण। जिले में राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) अंतर्गत वृद्धजनों को सहायक उपकरण प्रदान किया जाएगा। इसकी जानकारी देते जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार उक्त योजना के तहत अगामी 11 से 27 नवंबर तक प्रखंडवार परीक्षण शिविर का आयोजन किया जायेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है।जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था से संबंधित किसी प्रकार की दिव्यांगता / शारीरिक रूप से कमजोर होने की स्थिति में परीक्षणोपरांत नित्य जीवन के सहायक उपकरण जैसे चलने हेतु छड़ी / कोहनी की बैसाखी/ वॉकर/बैसाखी / ट्राइपॉड/क्वाडपॉड / कान की मशीन / व्हीलचेयर / कृत्रिम डेन्चर / चश्मा इत्यादि ) प्रदान किया जाता है। योजना का कार्यान्वयन कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड (ALIMCO) द्वारा किया जा रहा है।जबकि परीक्षण शिविर का आयोजन भारतीय पुनर्वास परिषद के सहयोग से किया जायेगा।
इस योजना के लाभुक वे वरिष्ठ नागरिक होगे जिनकी आयु (60 वर्ष या उससे अधिक हो।पूर्वी चम्पारण जिले के 27 प्रखंडो में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 11 नवंबर से 27 नवंबर 2024 तक पूर्वाहन 10:30 बजे से अपराहन 04:00 बजे तक परीक्षण किया जायेगा। परीक्षण शिविर का स्थान जिले के प्रखंड कार्यालय होगे।जिसमे 11 नवंबर को जिले आदापुर, रक्सौल व छौड़ादानों हेतु रक्सौल प्रखंड कार्यालय में ,12 नवंबर को रामगढ़वा, सुगौली का सुगौली प्रखंड कार्यालय में,13 व 14 नवंबर को घोड़ासहन, बनकटवा हेतु घोड़ासहन प्रखंड कार्यालय में,15 नवंबर को ढ़ाका,चिरैया हेतु ढ़ाका प्रखंड कार्यालय में,16 नवंबर को पताही, पकड़ीदयाल हेतु पकड़ीदयाल प्रखंड कार्यालय में,18 व 19 नवंबर को मधुबन, फेनहारा, तेतरिया हेतु मधुबन प्रखंड कार्यालय में,20 नवंबर को केसरिया, कल्याणपुर हेतु केसरिया प्रखंड कार्यालय में,21 व 22 नवंबर को चकिया,पीपराकोठी, मेहसी हेतु चकिया प्रखंड कार्यालय में
23 नवंबर को पहाडपुर, हरसिद्धि हेतु पहाडपुर प्रखंड कार्यालय में 25 नवंबर को अरेराज, संग्रामपुर, हेतु अरेराज प्रखंड कार्यालय में 26 नवंबर को तुरकौलिया व कोटवा हेतु तुरकौलिया प्रखंड कार्यालय में व 27 नवंबर को मोतिहारी व बंजरिया हेतु मोतिहारी प्रखंड कार्यालय में परीक्षण शिविर का आयोजन किया जायेगा।उल्लेखनीय है,कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक के पंजीकरण व लाभ लेने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है एवं उनका उम्र आधार कार्ड के अनुसार 60 वर्ष या अधिक होना चाहिए। वार्षिक आय आय प्रमाण पत्र के अनुसार अधिकतम 1 लाख 80 हजार रुपये तक होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में वार्ड पार्षद, मुखिया, विधायक या सांसद द्वारा प्रमाणित होना चाहिए कि वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है।