बैठक में सहायक आयुक्त (खाद्य) डॉ. जतिन कुमार सिंह ने जानकारी दी कि शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद में चलाए गए विशेष अभियानों के तहत मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। माननीय न्यायालय द्वारा दोषी खाद्य कारोबारकर्ताओं पर 31,42,500 रुपये (इक्तीस लाख बयालीस हजार पांच सौ रुपये) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 315 खाद्य नमूने लिए गए, जिनमें 68 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। इस संबंध में 66 वाद माननीय न्यायालय में दायर किए गए, जिनमें से 46 मामलों में दोषियों को दण्डित किया गया। दूध में मिलावट के दो मामलों में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तों को छह-छह माह का कारावास एवं एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी दिया गया।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद में मिलावटी खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों का संघन निरीक्षण करते हुए नियमित रूप से नमूना संग्रहण किया जाए। बाजार में बिक रही सब्जियों, फलों एवं दूध की निरंतर जांच सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी प्रकार के रसायनों के प्रयोग पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने खोया, दाल व बेसन पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए।
जालाैन में मिलावटखोराें में 31.42 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगा, जारी रहेगी सख्ती
उरई। उत्तर प्रदेश के जनपद जालाैन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें मिलावटखोरी एवं अवैध औषधि कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।












