थाना प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि ददरा गांव निवासी धान व्यवसायी शैलेश कुमार सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, अपहरण, मारपीट व एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपित द्वारा अर्जित संपत्तियों के संबंध में पुलिस ने रिपोर्ट जिलाधिकारी न्यायालय को भेजी थी।
मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी न्यायालय ने आरोपित शैलेश कुमार सिंह की अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया। आदेश के अनुपालन में मंगलवार को उपजिलाधिकारी मड़िहान अनेग सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। कार्रवाई के दौरान राजगढ़ थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडेय, संतनगर थाना प्रभारी राजेश कुमार, मड़िहान प्रभारी बालमुकुंद मिश्र व अहरौरा थाना की पुलिस फोर्स मौजूद रही। प्रशासन ने माइक और लाउडस्पीकर से मुनादी कराकर ददरा ग्राम पंचायत में दो बीघा तथा राजगढ़ ग्राम सभा में स्थित आठ बीघा जमीन को कुर्क कर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। इसके बाद जमीन पर पुलिस की ओर से कुर्की का बैनर भी लगा दिया गया। राजस्व विभाग के अनुसार कुर्क की गई जमीन की अनुमानित कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये आंकी गई है।
गैंगस्टर आरोपित राइस मिल मालिक की 15 करोड़ की जमीन कुर्क
मीरजापुर। उत्तर प्रदेश के जनपद मीरजापुर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के ददरा गांव निवासी गैंगस्टर एक्ट के आरोपित राइस मिल मालिक शैलेश कुमार सिंह की करीब 10 बीघा जमीन को मंगलवार को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। न्यायालय जिलाधिकारी के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही।










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