--गृह सचिव को पक्षकार बनाने का आदेश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 वर्षीय जनहित याचिकाकर्ता गौरी शंकर सरोज और उनके अधिवक्ता को धमकाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर थाने के थाना प्रभारी सहित तीन पुलिसकर्मियों को निलम्बित कर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और एससी/एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
याची ने पुलिस और लेखपाल के उत्पीड़न को उजागर किया था, जिसके बाद उनके पोते को हिरासत में लेकर रिश्वत मांगी गई। अधिवक्ता ने भी पुलिस द्वारा डराने की शिकायत की। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अब पुलिस बिना अनुमति न वकील से सम्पर्क करेगी, न गिरफ्तारी करेगी। कोर्ट ने गृह सचिव और एसपी जौनपुर को 15 जुलाई तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट सख्त: तीन पुलिसकर्मी निलम्बित, एफआईआर दर्ज
