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मानहानि मामले में बयान दर्ज कराने सुलतानपुर नहीं पहुंचे राहुल गांधी, 20 फरवरी को होगी सुनवाई


सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मानहानि मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आज सुनवाई के लिए पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इस कारण काेर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए 20 फ़रवरी की तारीख नियत की है। सांसद राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने साेमवार काे बताया कि राहुल गांधी आज के दिन केरल में हैं, इस कारण वह यहां नहीं आ सके।

जिले की कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता विजय मिश्रा ने अक्टूबर 2018 में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्हाेंने आरोप लगाया था कि अगस्त 2018 में कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में सुलतानपुर काेर्ट में बीते पांच वर्षों से कार्यवाही चल रही है। राहुल गांधी के पेश न होने पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जहां विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी थी। इसके बाद 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराते हुए खुद को निर्दोष बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया था। राहुल गांधी के बयान के बाद कोर्ट ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। तब से इस मामले में लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं।

वादी विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय के अनुसार हमारी तरफ से गवाह राम चंद्र दुबे को 6 जनवरी को पेश किया गया था। उनसे डिफेन्स काउंसिल ने जिराह पूरी की थी। अब फाइल 313 में कोर्ट ने आज के लिए नियत किया है। राहुल गांधी को अब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा, जहां उनका 313 का बयान रिकॉर्ड होना है।

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