-यूपी पुलिस को जांच और कड़ी निगरानी के निर्देश
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मेरठ जोन में संचालित कथित हनी-ट्रैप और ब्लैकमेल गिरोह की जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने मेरठ जोन के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को इस पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया।
जस्टिस जे जे मुनीर और जस्टिस तरून सक्सेना की खंडपीठ ने फोजिया एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस तरह के गिरोह का अस्तित्व, जो महिलाओं के जरिए लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल करता है, समाज की “गंभीर रूप से चिंताजनक स्थिति” को दर्शाता है।
अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि इस तरह के अपराधों को जारी रहने दिया गया, तो एक सभ्य समाज में जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। वास्तव में कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक महिला और चार अन्य आरोपितों ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी।आरोपों के अनुसार, पहली याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को सम्पर्क कर बिजनौर के एक होटल में बुलाया, जहां उनके बीच शारीरिक सम्बंध बनाए गए। इस दौरान छिपकर वीडियो बना लिया गया, जिसके बाद आरोपितों ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से 10 लाख की मांग करते हुए ब्लैकमेल करना शुरू किया।
इसके बाद शिकायतकर्ता को एक स्थान पर बुलाया गया, जहां दो पुलिसकर्मी (जो इस मामले में आरोपित भी हैं) मुख्य आरोपित के साथ मिले हुए थे। उन्होंने कथित तौर पर वीडियो दिखाकर पैसे की मांग की।हालांकि, शिकायतकर्ता ने पैसे देने से इनकार कर दिया और मामले की सूचना पुलिस को दे दी।













