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झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर लगा जुर्माना किया माफ


रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने याचिका में त्रुटि दूर किए बिना हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए मेंशन करने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर पूर्व में लगाए गए 1,25,000 के जुर्माने को बुधवार को माफ कर दिया।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अर्जुन मुंडा पर लगाए गए जुर्माना की राशि माफ करने का आग्रह कोर्ट से किया था, जिसे कोर्ट ने मान लिया। साथ ही कोर्ट ने रांची में बीजेपी के सचिवालय मार्च मामले में धुर्वा थाने में दर्ज एफआईआर मामले में अर्जुन मुंडा सहित 27 आरोपितों पर पीड़क कार्रवाई पर रोक 25 जुलाई तक बरकरार रखी है।

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा 11 अप्रैल, 2023 को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान यह पाया कि याचिका में त्रुटि अब तक दूर नहीं की गई है। इसके बाद भी मामले को कोर्ट में सुनवाई के लिए मेंशन किया गया। बाद में मामले की सुनवाई भी हाई कोर्ट में हुई थी।

कोर्ट ने याचिका में त्रुटि दूर किए बिना इस याचिका को कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए मेंशन करने को गंभीरता से लेते हुए अर्जुन मुंडा पर 1,25,000 रुपये जुर्माना लगाया था। हालांकि, कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मंत्री अर्जुन मुंडा सहित 27 आरोपितों को तत्काल राहत देते हुए उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई थी।

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