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मप्र : उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन व व्यक्तियों को किया जायेगा पुरस्कृत


जयपुर। आमजन, पशु-पक्षियों और विद्युत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जयपुर महानगर में धातु युक्त व सिंथेटिक मांझे पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन के अनुसार प्लास्टिक से बने पक्के धागे,लोहे व कांच पाउडर तथा विषैले पदार्थों से तैयार मांझे के उपयोग से गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इससे लोगों और पशु-पक्षियों के घायल होने अथवा जान जाने का खतरा रहता है। वहीं बिजली के तारों के संपर्क में आने पर करंट फैलने से जनहानि की संभावना भी रहती है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. राजीव पचार ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार पुलिस आयुक्तालय, जयपुर महानगर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति पतंग उड़ाने के उद्देश्य से धातु मिश्रित या अन्य खतरनाक पदार्थों से बने मांझे की खरीद, बिक्री अथवा उपयोग नहीं कर सकेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान हालात में कानून एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू करना आवश्यक था। चूंकि सभी संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस की तामील कराना संभव नहीं था, इसलिए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।

आदेश को प्रभावी बनाने के लिए इसे व्यापक स्तर पर प्रचारित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत प्रेस के माध्यम से सूचना जारी की गई तथा पुलिस कमिश्नर, पुलिस उपायुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, तहसील कार्यालय और सभी पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड पर आदेश चस्पा किए जाए।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित पतंगबाजी करें, प्रतिबंधित मांझे का उपयोग न करें और कानून का पालन कर मानव जीवन, पशु-पक्षियों तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग दें। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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