जिला अभियोजन अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि घटना 20 मार्च 2024 को फरियादी जब अपने घर लौटा तो उसे अपनी पत्नीा का शव मयार पर बंधी रस्सी से लटका हुआ पाया। तब इसकी सूचना पुलिस का दी, पुलिस ने छानबीन में पाया कि पत्नी के गर्दन के पिछले हिस्सेब में किसी ठोस वस्तुी से चोंट आई हैं और मुंह की ठुडडी में भी सूजनदार चोंट होना पाया। पुलिस ने पाया कि फरियादी की पत्नीे को किसी ने मारकर फंदे से लटका दिया हैं?
पुलिस को विवेचना में ज्ञात हुआ कि आरोपी राजेश (देवर) 20 मार्च 24 की रात्रि मृतिका के घर गया था। घर पहुचंने पर मृतिका ने पूछा था कि उसकी बेटी को लेकर कहा गया था तब राजेश ने कहा कि उसे नही मालूम जिस पर मृतिका ने राजेश से कहा कि तुम आज दोपहर मेरे घर आए थे तब मैने और तुमने बेटी को पुताई का ब्रश लेने भेजा था तो मृतिका की बेटी सामान लेकर जल्दी घर आ गई थी उस समय तुम मुझे घर के अंदर पकड रहे थे तब तुम डरकर मेरी बेटी को 50 रूपये गुटखा लाने के लिए दुकान का कहकर भेजे थे और तुम भी थोडी देर में बेटी के पीछे पीछे गए थे उसके बाद मृतिका की बेटी घर वापिस नही आई है। मृतिका ने राजेश से कहा था कि वह अपनी बेटी को गांव में ढूढ चुकी हैं वह नही मिल रही हैं इस बात को लेकर मृतिका और आरोपी के बीच झगडा विवाद होने लगा तब राजेश डर के कारण अपनी भाभी को जान से मारने की योजना बनाई।
फिर राजेश मृतिका के घर के अंदर चला गया जहां मृतिका अन्यअ 02 बच्चेे घर में सो गए थे। राजेश भाभी को बातो-बातों में दूसरे कमरे में ले गया जहां पर दोनों में वाद-विवाद होने लगा, मृतिका जमीन पर बैठ गई तभी मौका देखकर राजेश ने लोहे की रॉड से गर्दन के पीछे कई बार वार किया जिससे मृतिका बेहोश हो गई, जिसके बाद राजेश कपडे सुखाने की नायॅलान की रस्सी से बेहोश पडी भाभी के गले में रस्सीा लपेटकर गले को घोंट दिया और उसी रस्सीा का फंदा बना रस्सीय को मयार बांध दिया। जिसे हत्याे को आत्मबहत्याट का स्वशरूप दे दिया। न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान अभिलेख और मौखिक, दस्तावेजी व वैज्ञानिक साक्ष्यों का आंकलन के साथ दोनों पक्षों को सुनवाई के बाद आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुए सजा सुनाई।
अनूपपुर: देवर ने भाभी की गला घोटकर की हत्या, न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा
अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के थाना जैतहरी के विचाराधीन प्रकरण के आरोपी 26 वर्षीय राजेश पनिका ऊर्फ गोलू निवासी कदमसरा, छिरहाटोला को प्रथम अपर सत्र न्या याधीश नरेन्द्र पटेल की न्यायालय ने हत्या के अपराध में धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 7000 रू. के अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदण्डो की सजा सुनाई हैं। पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी हेमन्त अग्रवाल द्वारा की गई।












