भोपाल में शहर की सीमा के अंदर चाइनीज मांझा बैन, घटनाओं के बाद फैसला
भोपाल। चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं और गंभीर चोटों की लगातार मिल रही रिपोर्टों के जवाब में मध्य प्रदेश में भोपाल पुलिस कमिश्नर ने शहर की सीमा के अंदर इसके इस्तेमाल, बिक्री, खरीद और स्टोरेज पर सख्त बैन लगा दिया है।
पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163(2) का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया।
यह बैन तुरंत लागू हो गया है और इसका उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह बैन सिर्फ भोपाल मेट्रोपॉलिटन एरिया पर लागू होता है और इसका मकसद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, खासकर मकर संक्रांति जैसे पतंग उड़ाने के त्योहारों से पहले। चाइनीज मांझा, जिस पर धार के लिए कांच या मेटल पाउडर की कोटिंग होती है, बाइक चालकों और पैदल चलने वालों की गर्दन या गले पर गहरे कट लगाने के लिए बदनाम है।
हर साल, कई दुर्घटनाओं में गंभीर, कभी-कभी जानलेवा चोटें लगती हैं।
पुलिस ने कहा कि यह धारदार मांझा पक्षियों और जानवरों के लिए भी खतरा पैदा करता है, जिससे वन्यजीव फंस जाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचता है। हालांकि पीड़ितों की सही संख्या अभी पता नहीं चली है, लेकिन उज्जैन, इंदौर, विदिशा, भोपाल, रायसेन और अन्य जगहों पर चोट लगने की घटनाएं सामने आई हैं।
प्रशासन ने दुकानदारों और नागरिकों से इस बैन का सख्ती से पालन करने और इसके बजाय सुरक्षित, सूती धागे वाले मांझे का इस्तेमाल करने को कहा है।
अधिकारियों ने लोगों से सहयोग की अपील की है और प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को बेचने, इस्तेमाल करने या स्टोर करने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
यह कदम सिंथेटिक मांझे की जानलेवा क्षमता को लेकर चल रही चिंताओं के बाद उठाया गया है, जो समय-समय पर कार्रवाई के बावजूद एक लगातार खतरा बना हुआ है। पिछले सालों में भी इसी तरह के बैन लगाए गए थे और अक्सर बड़े पैमाने पर पतंग उड़ाने वाले त्योहारों से पहले नए सिरे से कार्रवाई की जाती है। चाइनीज पतंग के मांझे पर पूरी तरह से बैन लगाकर, भोपाल पुलिस का मकसद दुखद घटनाओं को रोकना और सुरक्षित उत्सव सुनिश्चित करना है।












