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रांची में परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू


रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से आयोजित कम्प्यूटर आधारित तकनीकी, विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 15 से 21 फरवरी तक होगी। साथ ही परीक्षा 24 से लेकर 26 फरवरी और 28 से 02 मार्च तक रांची जिला के विभिन्न 17 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गयी है।

परीक्षा के दौरान कदाचारमुक्त संचालन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के संयुक्तादेश पर पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।

परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र और अभिभावक परीक्षा केंद्रों में भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं, इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर की ओर से बीएनएसएस की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

यह निषेधाज्ञा 15 फरवरी से 21 फरवरी तक, 24 से लेकर 26 फरवरी और 28 से लेकर दो मार्च तक के लिए प्रातः 05ः00 बजे से अपराह्न 08ः00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

निषेधाज्ञा के दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने,किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा,भाला, बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद लेकर चलने और किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करने पर पाबंदी रहेगी।

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