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गांजा तस्करी के दोषी को 10 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना




रांची,। अपर न्यायायुक्त एमसी झा की अदालत ने शुक्रवार को 130 किलो गांजा की तस्करी के दोषी स्वेत कुमार को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। आठ अगस्त 2021 को

सिकिदरी थाना प्रभारी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सड़क पर चेकिंग की, तो पुलिस को देखकर आरोपित कार छोड़ कर भाग गया था। पुलिस ने उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो 18 बंडल गांजा और गाड़ी का ऑनर पेपर पाया गया था। गाड़ी का ऑनर पेपर से आरोपित तक पुलिस पहुंची और गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किया गया था। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए थे।



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