फतेहाबाद के तीन गांवों में धारा 163 लागू, सरकारी अनुमति के बिना जेसीबी का उपयोग वर्जित

फतेहाबाद। कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से टोहाना उपमंडल के अंतर्गत आने वाले गांव चांदपुरा, साधनवास और सिधानी के राजस्व क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। इस संबंध में उपमंडलाधीश आकाश शर्मा ने मंगलवार को आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 15 सितंबर तक लागू रहेंगे। जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।जारी आदेशों में कहा गया है कि इस क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के एकत्रित होना निषेध है। किसी भी व्यक्ति को हथियार, आगेनयास्त्र, लाठी-डंडा, तेज धारधार हथियार, विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील वस्तु साथ रखने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, धरना, प्रदर्शन सार्वजनिक सभा की बिना प्रशासनिक अनुमति के प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के भारी वाहन जैसे जेसीबी मशीने, ट्रेक्ट्रर-ट्रॉली का आवागमन वर्जित रहेगा। केवल सरकारी वाहन या उपमंडल प्रशासन द्वारा अधिकृत वाहनों को अनुमति होगी। उपमंडलाधीश ने लोगों से अपील की है कि वे शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी प्रकार की गतिविधि से बचें जो सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करती हो।