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फतेहाबाद : चलती ट्रेन से महिला को नीचे फेंकने वाले दरिंदे को आजीवन कारावास, फतेहाबाद अदालत का फैसला


फतेहाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंगल की अदालत ने चलती ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ करने और उसे ट्रेन से नीचे फैंकने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी संदीप उर्फ हनुमान पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे अतिरिक्त कारावास काटना होगा। जिला न्यायावादी फतेहाबाद देवेन्द्र मित्तल व डॉ. सुनील कुमार खिच्ची, उपनिदेशक अभियोजन ने गुरूवार को बताया कि 1 सितंबर 2022 को शिकायतकर्ता की पत्नी अपने पुत्र के साथ अपने मायके से ट्रेन द्वारा टोहाना लौट रही थी। 

इसी दौरान, जींद जिले के गांव कालवन निवासी आरोपी संदीप उर्फ हनुमान ने महिला के साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब महिला ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। उसने महिला के साथ धक्का-मुक्की की और उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। पटरी पर गिरने के कारण महिला की मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी जाखल पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शव को बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने पति के बयानों के आधार पर थाना जीआरपी हिसार में हत्या और छेड़छाड़ की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस की गहन जांच और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर चालान अदालत में पेश किया गया। उप निदेशक अभियोजन डॉ. सुनील कुमार खिच्ची और जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला अटॉर्नी डॉ. नरेंद्र सिंह ने मामले की प्रभावी पैरवी की। 

उन्होंने अदालत के समक्ष ऐसे ठोस और वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिन्हें आरोपी पक्ष झुठला नहीं सका। इस मामले में न्यायाधीश तरुण सिंगल ने आरोपी को दोषी करार देते हुए हत्या के मामले में आजीवन कठोर कारावास और एक लाख रुपये रुपये का जुर्माना किया। जुर्माना न भरने पर 3 माह की अतिरिक्त जेल होगी। छेड़छाड़ पर उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना न भरने पर 1 माह की अतिरिक्त जेल होगी। इस गंभीर मामले में अभियोजन विभाग की सक्रियता ने पीडि़त परिवार को साढ़े तीन साल के भीतर न्याय सुनिश्चित करवाया है।

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