फतेहाबाद : अवैध कॉलोनी काटने के आरोप में प्रॉपर्टी डीलरों सहित 5 पर मामला दर्ज
फतेहाबाद। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाए जा रहे कड़े अभियान के तहत फतेहाबाद में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शहर से सटे गांव बीघड़ में बिना अनुमति के अवैध कॉलोनी विकसित करने के आरोप में हरियाणा स्टेट एन्फोर्समेंट ब्यूरो ने एक महिला समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई जिला टाउन प्लानर की लिखित शिकायत के बाद की गई है। इस एफआईआर के बाद अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग करने वाले भू-माफियाओं में हडक़ंप मच गया है।
एन्फोर्समेंट ब्यूरो के स्टेशन हाउस ऑफिसर मनदीप सांगवान के अनुसार, जिन लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें गुलशन अरोड़ा निवासी अनाज मंडी, फतेहाबाद, सुधीर तनेजा, संचालक, तनेजा प्रॉपर्टीज के अलावा अमन जिंदल, सोनिया तथा प्रवीन कुमार नारंग निवासी सेक्टर-14, हिसार शामिल हैं। डीटीपी द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने गांव बीघड़ के क्षेत्र में लगभग 39 कनाल 11 मरला जमीन पर बिना किसी कानूनी अनुमति के कॉलोनी काट दी। आरोपियों ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से अनिवार्य लाइसेंस लिए बिना ही जमीन का लेआउट प्लान तैयार कर लिया। विभाग से मंजूरी मिले बिना ही आरोपियों ने भोले-भाले लोगों को प्लॉट बेचना शुरू कर दिया। यह पूरी गतिविधि हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 का सीधा उल्लंघन है। डीटीपी ने अपनी शिकायत में स्पष्ट किया है कि यह अपराध उक्त अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत आता है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो दोषियों को 3 साल तक की कैद और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है। डीटीपी की शिकायत के आधार पर पांचों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में एन्फोर्समेंट ब्यूरो के एसएचओ मनदीप सांगवान का कहना है कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों जमाबंदी, इंतकाल और साइट प्लान की जांच की जा रही है। अवैध कॉलोनाइजेशन को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सख्त है।












