अभियोजन पक्ष के अनुसार शिवपुरी कॉलोनी निवासी सियाराम ने 17 मार्च 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रात को उनके पडोसी गोबिंदा तथा उसका भाई दीपक घर में घुस आए। आरोपितों ने सिया राम के छोटे बेटे के बारे में पूछा। छोटे बेटे के घर पर न होने की बात कहे जाने पर आरोपितों ने सिया राम के साथ मारपीट शुरू कर दी। सियाराम की पत्नी व मझले बीमार बेटे प्रवीण (23) ने छुड़वाने की कोशिश की तो आरोपितों ने प्रवीण का गला हाथों से दबा दिया और तब तक नहीं छोडा, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपित फरार हो गए।
सियाराम ने बताया था कि कुछ दिन पहले उसके छोटे बेटे विकास के साथ पड़ोसी गोबिंदा तथा दीपक के साथ झगड़ा हुआ था। उसी दौरान दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। दोनों आरोपित उसके घर में घुस आए और उसके साथ मारपीट करने के बाद उसके बेटे प्रवीण की गला दबा कर हत्या कर दी। शहर थाना पुलिस ने सियाराम की शिकायत पर गोबिंदा तथा उसके भाई दीपक के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को जिला एवं एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने दीपक तथा उसके भाई गोबिंदा को आजीवन कारवास तथा 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जींद : हत्या के जुर्म में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास
जींद। सैशन जज पूनम सुनेजा की अदालत ने घर में घुस कर बीमार युवक की गला दबा कर हत्या करने के जुर्म में दो भाइयों को उम्र कैद व 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।












