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कोटा में छात्रों की आत्महत्या की खबरों पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को लगाई फटकार


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा में छात्रों की आत्महत्या पर राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजस्थान सरकार से पूछा कि छात्र कोटा में ही आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। कोर्ट ने कोटा के संबंधित पुलिस अफसर को 14 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया। इसके पूर्व 6 मई को कोर्ट ने आईआईटी खड़गपुर और कोटा में एक कोचिंग सेंटर में छात्रों की खुदकुशी काे लेकर स्टेटस रिपोर्ट तलब किया था। साथ ही छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया था।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अब तक इस साल कोटा में 14 आत्महत्या की खबरें आ चुकी हैं। कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछा कि आप राज्य सरकार के रुप में क्या कर रहे हैं। क्या आपने एक राज्य की अवधारणा छोड़ तो नहीं दी है। आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं कर रहे हैं। तब राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया जा चुका है जो खुदकुशी के इन मामलों की पड़ताल करेगा।

इसके पहले 6 मई को कोर्ट ने आईआईटी खड़गपुर और कोटा में एक कोचिंग सेंटर में छात्रों की खुदकुशी की दो हालिया घटनाओं पर स्टेटस रिपोर्ट तलब किया था। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया था।

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