थाना सनावल पुलिस से शनिवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने थाना पहुंचकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वर्ष 2022 के ठंड के मौसम में एक शाम लगभग 7 से 8 बजे के बीच जब वह शौच के लिए घर से बाहर दक्षिण-पूर्व दिशा में डबरी की ओर गई थी, तभी आरोपित अमरनाथ यादव वहां पहुंचा और उसका हाथ पकड़कर जबरन डबरी के पास ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपित ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता के अनुसार इसके बाद आरोपित लगातार धमकी और दबाव बनाकर उसके साथ गलत कृत्य करता रहा। 9 मार्च 2025 को जब पीड़िता के घर के सभी सदस्य ग्राम सेमरवा में शादी समारोह में गए हुए थे, तब आरोपित उसके घर पहुंचा और जबरन दुष्कर्म किया। आरोपित पीड़िता को बार-बार यह कहकर डराता रहा कि यदि उसने संबंध बनाने से इंकार किया तो वह उसकी बदनामी कर देगा और जान से मार देगा। डर और दबाव के कारण पीड़िता मजबूर होकर उसकी बात मानती रही।
19 सितंबर 2025 को आरोपित ने पीड़िता पर मिलने का दबाव बनाते हुए रात लगभग 10 बजे मोबाइल फोन किया। इसी दौरान पीड़िता के पति को मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद पीड़िता ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई और थाना सनावल में शिकायत दर्ज कराई।
पीड़िता की शिकायत पर थाना सनावल में अपराध क्रमांक 04/2026 अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(ड) एवं 351(2) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपित अमरनाथ यादव को हिरासत में लिया गया। प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपित को आज शनिवार को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
इस संपूर्ण विवेचना में थाना प्रभारी ब्रिज लाल भारद्वाज, उपनिरीक्षक शिवकुमार सिंह तथा आरक्षक 766 अमरित सोनवानी की भूमिका सराहनीय रही।
बलरामपुर : धमकी और दबाव में दुष्कर्म का आरोप, सनावल पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर भेजा जेल
बलरामपुर। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सनावल थाना क्षेत्र में महिला के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर आज शनिवार काे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर विवेचना की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए।












