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आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी निलंबित, आदेश जारी


रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी को निलंबित कर दिया है।

गृह विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आदेश में उनके आचरण को सेवा नियमों के विपरीत और पद की गरिमा के अनुरूप नहीं बताया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, डांगी पर अशोभनीय और नैतिकता के प्रतिकूल आचरण, पद के प्रभाव का दुरुपयोग तथा स्थापित सांस्कृतिक मानकों के उल्लंघन के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। यह भी उल्लेख किया गया है कि उनका आचरण इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में प्रसारित हुआ, जिससे आमजन में पुलिस विभाग की छवि प्रभावित हुई है।

सरकार ने माना है कि उक्त कृत्य के लिए अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार प्रतीत होते हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1969 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है।

निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा और बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

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