उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी कर्मचारियों को केन्द्र के समान 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। एक सितम्बर 2025 से राज्य के कर्मचारियों से 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था। बीती देर शाम वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान में एक जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में एक जनवरी 2026 से 257 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन के आधार की जाएगी।
यह आदेश केवल नियमित शासकीय सेवकों पर ही नहीं, बल्कि यूजीसी, एआईसीटीई, कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते के इस भुगतान का भार संबंधित विभागों के चालू वित्तीय वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधानों के भीतर ही उठाया जाएगा।
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश जारी किया
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को मिल रहे 55 प्रतिशत महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी किए जाने की घोषणा के बाद बुधवार की देर शाम छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार अब राज्य के शासकीय कर्मचारियों को एक जनवरी 2026 से 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा।












