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दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष की सजा, आरोपित को जेल


कटिहार। कटिहार प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप मिश्रा की अदालत ने दुष्कर्म मामले में आरोपित मोतिउर रहमान उर्फ मतीउर रहमान को दोषी पाते हुए दो धाराओं में दस-दस वर्ष सश्रम कारावस व दो लाख व पच्चीस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपित ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था और बाद में शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करता रहा, जिससे वह गर्भवती हो गई। न्यायालय ने अर्थ दंड की राशि पीड़िता को देय होगी और विधिक सेवा प्राधिकार के पीड़ित प्रतिकर राशि का लाभ देने का आदेश दिया है।

एक अन्य मामले में कटिहार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम महेंद्र प्रसाद यादव ने हत्या के मामले में दोषी पाते हुए फलका थाना अंतर्गत कवलसिया निवासी झोंटी मंडल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में दस हजार रुपए अर्थ दंड देने का आदेश भी दिया गया। सजा सुनाने के बाद आरोपित को कटिहार जेल भेज दिया गया है।

अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह ने बताया कि पीड़िता के पति की हत्या पैसे की लेनदेन के विवाद के कारण झोटी मंडल ने की थी। न्यायालय के इस निर्णय के बाद पीड़िता ने राहत की सांस लेते हुए इसे इंसाफ की जीत बताया है।

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