नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से कंवरलाल मीणा को तीन साल की सजा के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया।
कंवरलाल मीणा को एसडीएम पर रिवॉल्वर तानने के मामले में 03 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। आदेश के खिलाफ मीणा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
दरअसल, कंवरलाल मीणा पर आरोप था कि उन्होंने 03 फरवरी 2005 को अकलेरा के तत्कालीन एसडीएम रामनिवास मेहता को उप सरपंच के रिपोल करवाने की धमकी दी थी। उस समय मीणा अपने सात साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीएम के सिर पर रिवाल्वर तान दी और एसडीएम को जान से मारने की धमकी दी। मीणा पर आरोप है कि उन्होंने मौके पर बनाई गई वीडियोग्राफी की कैसेट तोड़कर जला दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को तीन साल की सजा के आदेश पर रोक लगाई
