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दिल्ली महिला आयोग की नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में स्वाति मालीवाल को राहत नहीं


नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में आयोग की अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में 8 दिसंबर, 2022 को स्वाति मालीवाल और आयोग की सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने चारों आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (2), 13(1)(डी) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। स्वाति मालीवाल ने अपने खिलाफ आरोप तय करने के इसी आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
दरअसल, एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से पूर्व विधायक बरखा शुक्ला ने 11 अगस्त, 2016 को शिकायत कर आरोप लगाया था कि दिल्ली महिला आयोग में नियमों को दरकिनार कर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को नियुक्त किया गया। शिकायत में आयोग में नियुक्त हुए तीन लोगों के नाम बताए गए थे, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे। एसीबी को दी गई शिकायत में आप से जुड़े 85 लोगों की सूची भी दी गई थी, जिनकी नियुक्ति आयोग में होने का दावा किया गया था। इस पर प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

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