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केके पाठक को झटका, यूनिवर्सिटी के बैंक खातों से हटी रोक


केके पाठक को झटका, यूनिवर्सिटी के बैंक खातों से हटी रोक

-एसीएस की अध्यक्षता में नहीं होगी वीसी की बैठक

पटना: हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग द्वारा  खातों को फ्रीज़ करने के आदेश पर रोक लगा दिया।शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच टकराव में पटना हाईकोर्ट से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव  केके पाठक को बड़ा झटका लगा है।हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों  और अन्य कर्मियों के वेतन पर लगी रोक को भी हटा दिया। वीसी के वकील ने कोर्ट को बताया कि विश्वविद्यालय कानून के तहत शिक्षा विभाग वीसी को बैठक में भाग लेने के लिए नहीं बुला सकती।उनका कहना था कि वरीयता क्रम में चांसलर सबसे ऊपर होते हैं. उसके बाद वीसी फिर प्रोवीसी होते हैं उसके बाद विभाग के सचिव का नम्बर आता हैं।ऐसे में विभाग के सचिव और निदेशक बैठक में भाग लेने के लिए वीसी को  नहीं बुला सकतें।उनका कहना था कि 2009 में चांसलर ने एक आदेश जारी कर विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि चांसलर के अनुमति से ही मुख्यालय छोड़ना हैं।उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि बैठक में वीसी के साथ बदसलूकी की जाती हैं, जिस कारण वीसी बैठक में जाने से मना कर दिये।यही नहीं,हाल के दिनों में दो दिवसीय एक बैठक एक होटल में आयोजित की गई थी।इस बैठक वीसी आये लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से कोई नहीं आया।विवि के वकील ने  कोर्ट को बताया कि अब तो हाल यह हो गया है कि आरडीडीई वीसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा रहे है। शिक्षा विभाग एक माह में तीन तीन सत्र का परीक्षा लेने का दवाब बना रही हैं।उनका कहना था कि वीसी के नियुक्ति में राज्य सरकार का कोई भूमिका नहीं है फिर भी बेवजह दवाब बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। यही नहीं, विश्वविद्यालय के खाता के संचालन पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है।इस पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय बैठक को कहा है। पटना में शिक्षा विभाग बैठक का आयोजन करेगा लेकिन उसकी अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव  केके पाठक नहीं करेंगे।बैठक में अगर राज्य के मुख्य सचिव शामिल होते हैं तो वे बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं ।मीटिंग की पूरी वीडियोग्राफी  होगी।

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