नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि अगर हमारे पास दस्तावेज नहीं होंगे तो हम आरोप तय करने पर कैसे बहस करेंगे। सत्येंद्र जैन ने मनी लांड्रिंग मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने पर चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जैन ने अपनी याचिका में कहा है कि मामले में ईडी की जांच अभी जारी है और ईडी हमें अभी कई दस्तावेज देने से मना कर रही है। ऐसे में ट्रायल पर रोक लगाई जाए।
उल्लेखनीय है कि 18 अक्टूबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को नियमित जमानत दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि सत्येंद्र जैन लंबे समय से जेल में हैं और इस मामले में जल्द ट्रायल शुरू होने की संभावना नहीं है। ऐसे में वो जमानत के हकदार हैं। जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाईं। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन के अलावा जिन्हें आरोपित बनाया है उनमें उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 में गिरफ्तार किया था।