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शाहजहां की गिरफ्तारी पर नहीं है कोई रोक : हाईकोर्ट


कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली मामले में सोमवार साफ कर दिया कि शेख शाहजहां की गिरफ़्तारी पर न्यायालय की ओर से कोई स्थगन आदेश नहीं है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल पिछले चार साल में संदेशखाली को लेकर 43 एफआईआर दर्ज हुए हैं जिनमें से 42 मामलों का आरोप पत्र भी दाखिल किया जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि इस बार जरूरत पड़ने पर उन आरोप पत्रों की भी जांच की जाएगी।
रविवार को तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि कोर्ट के आदेश के कारण शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अभिषेक बनर्जी की इस टिप्पणी के अगले दिन हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शेख शाहजहां को संदेशखाली मामले में पक्षकार बनने का आदेश दिया और कहा कि पुलिस चाहे तो शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर सकती है। यह बात मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम ने स्वयं कही। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने स्वयं शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर कानूनी बाधाओं को व्यावहारिक रूप से समाप्त कर दिया। अदालत ने आदेश दिया कि शेख शाहजहां को भगोड़ा घोषित कर दो अखबारों में विज्ञापन दिए जाएं ।
हालंकि तृणमूल नेता जय प्रकाश मजूमदार ने इस संबंध में कहा, ''''अगर हाई कोर्ट ने यह बात पहले बता दी होती तो अब तक कुछ नहीं हुआ होता। अभिषेक बनर्जी द्वारा मामले को सामने लाने के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। इसके पीछे गहरी साजिश है। यह अब सामने आ गया है।”

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