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मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल पास, विपक्ष की प्रवर समिति वाली मांग खारिज

मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल पास, विपक्ष की प्रवर समिति वाली मांग खारिज

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड- यूसीसी) विधेयक पारित हो गया है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक, हंगामा और नारेबाजी हुई। कांग्रेस के विरोध के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यवाही जारी रखते हुए बिल को पास घोषित कर दिया।

विधानसभा में आज मंत्री गौतम टेटवाल ने मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पर चर्चा के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक शुरू हो गई। कांग्रेस विधायक यूसीसी के विरोध में नारेबाजी करने लगे जबकि भाजपा विधायक और मंत्री बिल पर चर्चा कराने की मांग करते रहे। हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही पहले 10 मिनट और फिर 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।

इसके बाद यूसीसी पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायक आतिफ अकील और आरिफ मसूद ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने, संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने और इसे राजनीतिक एजेंडा बताते हुए विरोध दर्ज कराया लेकिन इसके बावजूद सरकार ने बिल को सदन से पास करा लिया।

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