रायगढ़ । छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकशशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर महिला संबंधी अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे “अभियान संवेदना” के तहत रायगढ़ पुलिस द्वारा लगातार त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में धरमजयगढ़ पुलिस ने युवती से छेड़छाड़ करने तथा विरोध करने पर बीच-बचाव के लिए पहुंचे युवक पर चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपित सागर सारथी उर्फ चेमे नितागी (23 वर्ष), पिता सुनील सारथी निवासी तुर्कापारा, धरमजयगढ़ को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
लैलूंगा थाना क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय युवती ने थाना धरमजयगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पिछले लगभग छह माह से धरमजयगढ़ क्षेत्र में किराये के मकान में रहकर मजदूरी का कार्य कर रही है। 30 जून 2026 की शाम वह अपनी सहेली के साथ निर्माण स्थल पर कार्य कर रही थी। इसी दौरान आरोपित सागर सारथी वहां पहुंचकर युवती से मोबाइल नंबर मांगने लगा।
लैलूंगा थाना क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय युवती ने थाना धरमजयगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पिछले लगभग छह माह से धरमजयगढ़ क्षेत्र में किराये के मकान में रहकर मजदूरी का कार्य कर रही है। 30 जून 2026 की शाम वह अपनी सहेली के साथ निर्माण स्थल पर कार्य कर रही थी। इसी दौरान आरोपित सागर सारथी वहां पहुंचकर युवती से मोबाइल नंबर मांगने लगा।
मना करने पर उसने युवती के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। युवती की सहेली ने तत्काल अपने जीजा को मौके पर बुलाया। उन्होंने आरोपित को समझाने और छेड़छाड़ से रोकने का प्रयास किया। जिससे नाराज होकर आरोपित गाली-गलौज करते हुए अपने घर गया और चाकू लेकर वापस आया। इसके बाद उसने जान से मारने की धमकी देते हुए युवती के जीजा के पेट एवं छाती पर चाकू से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई।
पीड़िता की लिखित शिकायत पर थाना धरमजयगढ़ में आरोपित के विरूद्ध छेड़खानी और हत्या का प्रयास की धाराओं के तहत अपराध क्रमांक 176/2026 के तहत धारा 74, 109, 115(2), 296 एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता एवं प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दर्ज कर धरमजयगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को कल हिरासत में लिया।
पीड़िता की लिखित शिकायत पर थाना धरमजयगढ़ में आरोपित के विरूद्ध छेड़खानी और हत्या का प्रयास की धाराओं के तहत अपराध क्रमांक 176/2026 के तहत धारा 74, 109, 115(2), 296 एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पीड़िता एवं प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दर्ज कर धरमजयगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को कल हिरासत में लिया।
पूछताछ में आरोपित ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिसके मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर जब्त किया गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपित को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।





