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US में पासपोर्ट के लिए अब माता-पिता के कानूनी दस्तावेजों की होगी जांच, सख्त हो सकते हैं नियम

US में पासपोर्ट के लिए अब माता-पिता के कानूनी दस्तावेजों की होगी जांच, सख्त हो सकते हैं नियम
अमेरिका में बच्चों के पासपोर्ट से जुड़ा एक नया नियम तैयार किया जा रहा है। इस नियम के तहत, माता-पिता को अपने बच्चे के पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय अमेरिका में अपनी नागरिकता या कानूनी स्थिति का सबूत देना पड़ सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव अमेरिका में जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता (बर्थराइट सिटिज़नशिप) को सीमित करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश का हिस्सा है। 


मौजूदा नियमों के तहत, अमेरिका में जन्मे बच्चे के पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय, माता-पिता को बच्चे के साथ अपने रिश्ते और अपनी पहचान का सबूत दिखाना होता है। अगर माता-पिता खुद अमेरिकी नागरिक हैं, तो उन्हें इसके लिए अलग से कोई दस्तावेज़ देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर नया प्रस्ताव लागू होता है, तो यह सिस्टम बदल सकता है। नए प्रस्ताव के अनुसार, बच्चे के पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय, माता-पिता या कानूनी अभिभावक को अमेरिका में अपनी नागरिकता या स्टेटस का सबूत देना होगा। अमेरिकी नागरिक माता-पिता पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ दिखा सकते हैं। 


वहीं, जो लोग अमेरिकी नागरिक नहीं हैं, उन्हें अमेरिका में अपने कानूनी स्टेटस का सबूत देना पड़ सकता है। इन दस्तावेज़ों के आधार पर, सरकार यह जांचेगी कि बच्चा अमेरिकी नागरिकता के लिए योग्य है या नहीं। यह नियम राष्ट्रपति ट्रंप के 6 अगस्त के आदेश को लागू करने के लिए तैयार किया जा रहा है। असल में, डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता से जुड़े नियमों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्रशासन खास तौर पर उन मामलों पर रोक लगाना चाहता है जिनमें महिलाएं सिर्फ़ बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका जाती हैं—इस चलन को आम तौर पर "बर्थ टूरिज़्म" कहा जाता है। 


ट्रंप के शुरुआती आदेश में कहा गया था कि अमेरिका में पैदा हुए बच्चे को नागरिकता तभी मिलनी चाहिए जब उसके माता-पिता में से कम से कम कोई एक अमेरिकी नागरिक हो या ग्रीन कार्ड होल्डर हो। हालांकि, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि यह संविधान के 14वें संशोधन के तहत दी गई नागरिकता से जुड़ी व्यवस्थाओं के खिलाफ है। ट्रंप प्रशासन के नए कदम को कोर्ट में कानूनी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन बच्चों की ओर से मुकदमे दायर किए गए हैं जिनकी नागरिकता की स्थिति पर इस नए नियम का असर पड़ सकता है। 


वकीलों ने कोर्ट से नए आदेश को लागू करने पर रोक लगाने की अपील की है। मैरीलैंड की एक फेडरल कोर्ट ने भी इस मामले पर सुनवाई की है। जज डेबोरा बोर्डमैन ने आदेश पर सवाल उठाए और यह तय करने के लिए मामले को आगे बढ़ने की इजाज़त दी कि क्या नए आदेश पर रोक लगाई जा सकती है। इस बीच, अमेरिकी सरकार का कहना है कि नया नियम लागू करने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। न्याय विभाग ने अदालत में यह भी कहा कि इस चरण पर मामले को चुनौती देना जल्दबाजी होगी। 


सरकारी विभागों द्वारा नियम को लागू करने के बारे में पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो अमेरिका में बच्चों के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी सख्त हो सकती है। खासकर, जिन परिवारों के बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं, उन्हें अमेरिका में अपनी नागरिकता या निवास की स्थिति से जुड़े दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं।

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