मप्र सरकार ने जारी किया नई शराब नीति की नोटिफिकेशन

मप्र सरकार ने जारी किया नई शराब नीति की नोटिफिकेशन

भोपाल, 22 फरवरी । मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार देर शाम नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक अब बार में सस्ती बियर व शराब नहीं बिक सकेगी। शराब और बियर के लिए न्यूनतम कीमत का स्लेप लगा दिया है। इसी तरह दुकानों से इंपोर्टेट शराब बेचने की छूट दी गई है। इसके साथ ही कोई भी दुकानदार किसी भी ब्रांड की शराब को बेचने से इनकार नहीं कर सकता है। यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हो जाएगी। फिलहाल 31 मार्च 2024 तक व्यवस्था रखने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन यह निरंतर जारी रहेगी।


नई आबकारी नीति के प्रमुख बिंदु

किसी भी मदिरा दुकान के साथ मदिरापान की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। यानी, अहाते और शॉप बार नहीं खुलेंगे। धार्मिक स्थानों से 100 मीटर की दूरी पर ही शराब दुकानें स्थापित हो सकेगी। स्कूल, कॉलेज या छात्रावास जिनकी दुकानों से दूरी 100 मीटर से कम है, उन्हें 100 मीटर से अधिक दूरी पर विस्थापित किया जाएगा। कलेक्टर के प्रस्ताव पर दुकानों को बंद किया जा सकेगा। शराब के नशे में वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा सकेंगे। वहीं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर सजा भी हो सकेगी।

दुकानों को लेकर यह व्यवस्था

वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश के सभी मदिरा समूहों को ठेका वित्तीय वर्ष की अवधि तक के लिए दिया जाएगा। प्रदेश की सभी जिलों की 3605 कम्पोजित मदिरा दुकानों का ठेका विगत वर्ष 2022-23 में प्रचलित छोटे समूहों के अनुसार किया जाएगा। जिन कम्पोजिट दुकान समूहों पर नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होंगे, उन समूहों पर अन्य इच्छुक पात्र आवेदकों से निर्धारित आरक्षित मूल्य पर लॉटरी आवेदन पत्र मांगे जाएंगे। प्रदेश की सभी शराब दुकानें कम्पोजित शॉप होंगी। यानि, वहां देशी और विदेशी दोनों प्रकार की शराब बेची जा सकेगी।

शराब दुकानें सुबह साढ़े 9 बजे खोली जा सकेगी और रात साढ़े 11 बजे तक ही शराब बेची जा सकेगी। रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट या क्लब बार लाइसेंस के अंतर्गत परिसर में अंग्रेजी शराब की बिक्री का समय सुबह 10 से रात साढ़े 11 बजे तक रहेगा। वहीं, उपभोग यानि पीने का समय रात 12 बजे तक रहेगा।

प्रदेश में उत्पादित अंगूर से निर्मित शराब को बेचने की अनुमति दी गई है। फ्रेंचाइजी या अधिकृत किए गए व्यक्ति को भी हर जिला मुख्यालय पर या पर्यटन स्थल पर रिटेल आउटलेट मंजूर किए जाने की अनुमति पूर्व की शर्तों के अनुसार ही दी जाएगी। इसकी वार्षिक लाइसेंस फीस 10 हजार रुपये रहेगी।

राष्ट्रीय सागर

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