रांची,। झारखंड हाई कोर्ट ने सिपाही नियुक्ति नियमावली-2014 को
चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। हाई कोर्ट के
एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रार्थियों
को राहत नहीं देते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी।
पूर्व में कोर्ट
ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख
लिया था। राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि सरकार को अधिकार है कि वह
नियमावली में बदलाव कर सके और रूल फ्रेम कर सके। इस संबंध में सुनील टूडू
सहित 65 याचिकाएं अदालत में दाखिल की गई थीं।
याचिका में कहा गया था
कि झारखंड सरकार की ओर से बनाई गई नियुक्ति नियमावली पुलिस मैनुअल के
विपरीत है। नई नियमावली में लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम
क्वालिफाइंग मार्क्स की शर्त लगाना भी गलत है। ऐसे में उक्त नियमावली को
रद्द कर देना चाहिए। हालांकि, इस मामले में अदालत ने पूर्व में ही कहा है
कि अदालत के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी।
वर्ष
2015 में सभी जिलों में सिपाही और जैप के जवानों की नियुक्ति के लिए
विज्ञापन जारी किया गया था। वर्ष 2018 में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली
गई थी। पूर्व के आदेश के तहत इस मामले में नियुक्ति हुए सभी सिपाहियों को
पक्ष रखने के लिए अदालत ने मौका दिया था। इसके लिए सार्वजनिक नोटिस भी जारी
किया गया था।