रांची,। झारखंड हाई कोर्ट में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़
जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की
क्रिमिनल रिट की सुनवाई शुक्रवार को हुई। छवि रंजन की ओर से सेना के कब्जे
वाली जमीन से संबंधित ईडी के अनुसंधान के क्रम में आए वैसे दस्तावेज की
मांग की गई है, जिसे ईडी ने कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया है। इन
दस्तावेजों को ईडी ने कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है। कोर्ट ने ईडी
को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिय।
सेना के कब्जे
वाली जमीन मामले में ईडी ने छवि रंजन एवं अन्य के खिलाफ ईसीआईआर 1/2023
दर्ज किया है। इसमें छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के
खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इस मामले में रांची के
पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22
ठिकानों पर 13 अप्रैल, 2023 को ईडी ने छापेमारी की थी।
इस दौरान
बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड, मुहर एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे।
इसके बाद 14 अप्रैल, 2023 को ईडी ने सात आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इन
पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था। बाद में रांची के पूर्व
डीसी छवि रंजन को इस मामले में संलिप्तता के आधार पर 04 मई, 2023 को
गिरफ्तार किया गया था। मामले की अगली सुनवाई तीन मई को होगी।